बाल श्रम निषेध अभियान में चार सेवायोजक के खिलाफ नोटिस जारी
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सुशील कुमार द्विवेदी
इटियाथोक, गोण्डा। डीएम नेहा शर्मा के निर्देशों के अनुक्रम में बालश्रम निरोधक अभियान श्रमविभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, एएचटीयू यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। टीम में रहे श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बताया की इटियाथोक बाजार आदि स्थानों पर अभियान चलाकर चार सेवायोजक के विरूद्ध नोटिस जारी की गयी है। उन्होंने बताया की खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा की 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों और किशोरों से काम न लें अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी। अभियान में श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष मिश्रा, अपराजिता संस्था के जिला समन्वयक विकास जायसवाल, एएचटीयू से प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार, उपनिरीक्षक राम किशोर प्रसाद, हे0का0 गऊचरन, आरक्षी चंद्रशेखर यादव व महिला आरक्षी अमिता पटेल आदि मौजूद रहे।
