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एसके जनता हॉस्पिटल के संचालक व मकान मालिक पर धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज

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सुशील कुमार द्विवेदी

इटियाथोक( गोण्डा) स्थानीय ब्लाक मुख्यालय के समीप सड़क किनारे संचालित हॉस्पिटल के संचालक व मकान मालिक के विरुद्ध पुलिस ने धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। बताते चलें कि थाना क्षेत्र के हरैया झूमन पंचायत में ब्लॉक मुख्यालय के समीप एसके जनता हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार शाम को अस्पताल मे छापेमारी कर वहां मौजूद स्टाफ व भर्ती मरीजों से बातचीत की एवं अस्पताल संचालक अभय कुमार से जरूरी जानकारी लेने के साथ आवश्यक दस्तावेज देखे। इसमें पता चला कि अस्पताल बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। एसीएमओ व एसडीएम की मौजूदगी में भर्ती मरीजों को एंबुलेंस से महिला अस्पताल में शिफ्ट कराकर अस्पताल को सील किया गया। एसीएमओ डॉक्टर आदित्य वर्मा ने बताया कि अस्पताल के अवैध रूप से संचालित होने की शिकायत मिली थी। संचालक को तीन दिन पूर्व अस्पताल को बंद करने की नोटिस जारी की गई थी। बावजूद इसके अस्पताल संचालक द्वारा मनमानी करते हुए नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। इसको लेकर विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार के तहरीर पर हॉस्पिटल के संचालक अभय कुमार निवासी ऊंचे झंझरी एवं मकान मालिक समसुद्दीन निवासी इमलिया रामनाथ ग्रामसभा मोहनपुर असधा के विरुद्ध धारा 419, 20 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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