विकास खंड वज़ीरगंज मे ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का किया गया गठन,ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष व बाल विकास परियोजना अधिकारी रमा सिंह सचिव नियुक्त
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वजीरगंज गोण्डा /विकास खंड वजीरगंज में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया । जिसमे
ब्लॉक प्रमुख – अध्यक्ष
खंड विकास अधिकारी – सचिव
बाल विकास परियोजना अधिकारी – सचिव सदस्य
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – सदस्य
खंड शिक्षा अधिकारी -सदस्य
सहायक पंचायत अधिकारी पंचायती राज – सदस्य
संरक्षण अधिकारी संस्थानिक/गैर संस्थान -सदस्य
विकासखंड स्थित थाने के बाल कल्याण अधिकारी – सदस्य
विकासखंड अधिकारी द्वारा नामित क्षेत्रीय प्रतिष्ठित बाल संरक्षण विशेषज्ञ अथवा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी – सदस्य
पद ग्रहण किया गया उसके बाद सभी को उनके जिम्मेदारियां के विषय में अवगत कराते हुए निम्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्व चर्चा किया गया जो इस प्रकार का है.
1- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना पर चर्चा.
2- ग्राम/वार्ड/ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति गठन के उद्देश्य पर चर्चा.
3- ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रेमासिक बैठक आहुति किए जाने पर चर्चा.
4- बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना से जुड़ाव बाल विवाह की घटना संज्ञान आने पर तत्काल सूचना देने इत्यादि के संबंध में चर्चा.
5- जोखिम में रहने या जाने की संभावना वाले बच्चों की मैपिंग करके विशेष कर दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना
6- बच्चों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से गांव की संतृप्त करने के मुद्दों पर चर्चा.
7- ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों के सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उनके संरक्षण तथा कल्याण हेतु ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (G.P.D.P.) मे बच्चों से संबंधित गतिविधियों का स्थान दिए जाने पर चर्चा.
8- समस्त सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन, स्कूल,आदि में महिलाओं और बच्चों से संबंधित इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को दीवाल लेखन लिखने जाने पर चर्चा.
9- ग्राम पंचायत स्तर पर बाल सभा के गठन एवं निर्धारित तिथियां पर बैठक आहुति किए जाने पर चर्चा.
10- बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकसित करने पर चर्चा.
11- ब्लॉक स्तर पर किशोर/किशोरी सशक्तीकरण एवं बाल संरक्षण के वार्षिक कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किए जाने पर चर्चा.
12- ग्राम पंचायत में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत (6-14) आयु वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु चर्चा और बाल श्रम यौन शोषण पलायन अथवा किसी प्रकार के बच्चों के सहायता और कुर्ता जैसे व्यवहार ना हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रकार के प्रकरण को संज्ञान में आने पर तत्काल उचित कार्यवाही किया जाए और क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव से बच्चों का लालन/पालन न करने वाले परिवार को चिन्हित कर रोजगार परक योजनाओं से अभिभावकों को लाभान्वित करा कर परिवार के बच्चों को उचित लालन-पालन हेतु सशक्त बनाया जाए और सेक्स वर्कर के बच्चों को लाभान्वित किए जाने के कार्यक्रम का चिन्हकन मूल्यांकन एवं प्रस्तुतीकरण के कार्यवाही की जाए और बच्चों को शिक्षित न कर पाने वाले परिवार को चिन्हित कर स्पॉन्सरशिप तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया गया आदी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया।
