बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित कार्यकत्री व स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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रिपोर्ट सुशील कुमार द्विवेदी
इटियाथोक, गोण्डा। राशन वितरण मे गड़बड़ी के मामले मे बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। पूरा मामला स्थानीय ब्लाक अंतर्गत ग्राम हरदैंया भटपुरवा का है। गाँव के रंजीत गोस्वामी ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा को पत्र देकर अवगत कराया है कि ग्राम हरदैंया भटपुरवा की आंगनबाड़ी कार्यकत्री कुशल कुमारी व जैनब बानो स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष के माध्यम से दिसंबर 2021 में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था। वितरण के समय प्रत्येक लाभार्थी को साढ़े सात किलोग्राम खाद्य सामग्री दिया जाना प्रस्तावित था,लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकत्री व स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष ने पूरी खाद्य सामग्री न देकर मात्र ढाई किलो के हिसाब से लाभार्थियों को वितरित किया। वितरण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी से शिकायत की गई। जिस पर सीडीपीओ धर्मैद्र कुमार गौतम ने मामले में सही कार्यवाही न करते हुए शिकायतकर्ता को धमकाते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही। वहीं उक्त तिथि को कम खाद्यान्न पाने वाले लाभार्थियों ने विरोध कर अधिकारियों से शिकायत की। विभागीय मिली भगत के कारण जांच के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। रंजीत ने उक्त मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली और बताया की लगातार आंगनबाड़ी कार्यकत्री व समूह अध्यक्ष द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के सामानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही मामले मे बाल विकास परियोजना अधिकारी के संलिप्त होने का आरोप लगाया। न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नेहा रूंगटा ने थाना अध्यक्ष इटियाथोक को तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र गौतम, कुशल कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व समूह अध्यक्ष जैनब बानो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
