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न्यायिक : 27 को खुला रहेगा जिला न्यायालय, होंगे अदालती कार्य, तहसील करनैलगंज व कटरा बाजार तथा परेड सरकार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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न्यायिक : 27 को खुला रहेगा जिला न्यायालय, होंगे अदालती कार्य, तहसील करनैलगंज व कटरा बाजार तथा परेड सरकार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

गोण्डा ( युगनव टाइम्स लाइव ) जनपद के माननीय जनपद न्यायाधीश ब्रजेन्द मणि त्रिपाठी ने 27 मई चौथे शनिवार को अदालत को खोलने का आदेश जारी किया है। 11 मई को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर कोर्ट बंद थी। लिहाजा, हाईकोर्ट के दिशानिर्देश पर 27 मई को खोलने का निर्देश दिया है।

परेड सरकार एवं तहसील करनैलगंज व कटरा बाजार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेश के अनुपालन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी के निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक-16.05.2023 को गोण्डा तहसील सदर के ग्राम भट्ठा परेड सरकार एवं तहसील करनैलगंज गोण्डा के कटरा बाजार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी के निर्देश पर प्रभारी तहसीलदार सदर सुश्री नेहा राजवंशी की उपस्थिति में ए0डी0आर0 की प्रक्रियाऐं, लोक अदालत एवं मध्यस्थता के लाभ, शिक्षा का अधिकार, श्रमिकों के कल्याणकारी योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर गोण्डा तहसील सदर के ग्राम भट्ठा परेड सरकार में एक शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता कर रहीं प्रभारी तहसीलदार सदर नेहा राजवंशी द्वारा उपस्थित लोगों को मध्यस्थता व लोक अदालत के लाभ के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रक्रिया में विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान हो जाता है, इससे समय व खर्चो की बचत होती है। न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है, यह अत्यधिक सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमय समाधान होता है। इस प्रक्रिया से सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक तथा मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या कोई संशोधन नही होता है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है तथा मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर वादी कोर्ट फीस लेने का हकदार होता है। इसी के साथ उनके द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना यथा कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, पुलिस सहायता हेल्पलाइन 1090 के बारे में भी बताया गया।
इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार के बावत जानकारी देते हुये बताया गया कि 06 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना अनिवार्य है तथा अव्यस्क बालक को शिक्षा स्वास्थ्य, समानता, निजता, अभिव्यक्ति व दैहिक स्वतंत्रता इत्यादि का मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता-पिता अथवां अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलायी जा रही है। इसी के साथ प्रभारी तहसीलदार सदर सुश्री नेहा राजवंशी द्वारा सभा में उपस्थित व्यक्तियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-21.05.2023 के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी तथा उनके द्वारा बतलाया गया कि तहसील सदर के वे निवासीगण जिनके वाहन का चालान हो गया है वे दीवानी न्यायालय गोण्डा जाकर अपने ई चालन का निस्तारण करा सकते हैं।
इस सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा समस्त मजिस्टेªट न्यायालय के कक्ष के बाहर इस बात का पम्पलेट लगवाया है कि किस तिथि के ई-चालानी का निस्तारण किस न्यायालय पर होगा।
इसके साथ आज दिनांक-16.05.2023 को ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी के निर्देश पर तहसील करनैलगंज के कटरा बाजार में भी विधिक साक्षरता का अयोजन तहसीलदार नरसिंह नरायन वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। तहसीलदार करनैलगंज श्री नरसिंह नरायन वर्मा द्वारा अपने सम्बोधन में वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, मुकदमों में त्वरित कार्यवाही, टैक्स में छूट एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, अग्ऩि पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के बावत जानकारी देते हुये उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि उपरोक्त किसी घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है। तहसीलदार द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि वर्तमान में सभी योजनायें कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं, इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गया है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है। इसी के साथ दिनांक-21.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी तथा उपस्थित जनमानस को उनके अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपील की गयी।
इस अवसर पर तहसील के नायब तहसीलदार, लेखपाल व अन्य कर्मचारीगण के साथ जन समूह उपस्थित रहे।

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