न्यायालय के आदेश पर मारने पीटने का मुकदमा हुआ दर्ज
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न्यायालय के आदेश पर मारने पीटने का मुकदमा हुआ दर्ज

नवाबगंज (गोण्डा) युगनव टाइम्स लाइव / थाना क्षेत्र के नवाबगंज गिर्द के ठटिया मजरे के रहने वाले अवधेश कुमार तिवारी पुत्र राम अनुज तिवारी ने न्यायालय सीजेएम गोंडा में की गई अपील अन्तर्गत धारा 156(3)में बयान किया कि विपक्षी विनोद कुमार तिवारी पुत्र काली प्रसाद तिवारी निवासी मंहगूपुर (बखिरा) के गांव के पास उसकी जमीन है जिसका वह मालिक है और काबिज भी है। विपक्षी उस जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा करने पर उतारू रहते हैं। पीड़ित द्वारा विरोध करने के कारण रंजिश रखते हैं। पीड़ित ने बताया कि बीते 04 जनवरी की सुबह वह एक कार्य से अपनी बाइक से तरबगंज जा रहा था रास्ते में करीब 07 बजे जब वह भोपतपुर गाँव के राजकिशोर चौराहे पर पहुंचा तो वहां पहले से ही गाडाबंदी किये विपक्षी विनोद कुमार तिवारी और एक अन्य व्यक्ति अज्ञात लाठी-डंडा कट्टा लेकर सड़क पर आ गये और पीड़ित को रोक लिया। विपक्षी विनोद ने कहा कि कि मार डालो और पीड़ित पर कट्टे से फायर किया लेकिन गोली नहीं लगी तब दोनों विपक्षियों ने पीड़ित को लाठी, मुक्का थप्पड़ से मारा-पीटा और 6000 एवं हाथ की घड़ी जबरदस्ती लूट लिए। इसके बाद विपक्षी विनोद ने पीड़ित की कनपटी पर कट्टा लगाकर सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर बनवा लिए। विपक्षी विनोद ने धमकी देते हुए कहा कि जमीन हमारे पक्ष में छोड़ दो वरना जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित के शोर मचाने पर राहगीर अर्जुन पांडे पुत्र लाल जी पांडे और अन्य राहगीरों ने आकर बीच-बचाव किया तब पीड़ित की जान बची। विपक्षियों ने पीड़ित की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी।
प्रभारी निरीक्षक करूणाकर पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पर जान से मारने का प्रयास, लूट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
