रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
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रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
गोण्डा/करनैलगंज – तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ला को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने तीसरी सुनवाई में यह राहत प्रदान की।गौरतलब है कि बीते 12 सितंबर को देवीपाटन मंडल की एंटी करप्शन टीम ने संजय शुक्ला को शाहपुर निवासी किसान रामकुमार से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। किसान ने अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए धारा-24 के तहत वाद दायर किया था और अदालत के आदेश पर संजय शुक्ला पैमाइश व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत थे। आरोप है कि रिपोर्ट जमा करने के बदले वे लगातार रिश्वत मांग रहे थे।गिरफ्तारी के बाद संजय शुक्ला को गोरखपुर जेल भेज दिया गया था। एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अनिल कुमार व अमरेश बहादुर तिवारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत अर्जी दाखिल की।कोर्ट में बचाव पक्ष की दलील थी कि एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। रिश्वत की राशि संजय शुक्ला ने सीधे हाथ में नहीं ली थी, बल्कि उसे बिजली के बोर्ड पर रखा गया था। सबसे बड़ी खामी यह बताई गई कि नियमानुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, लेकिन टीम उन्हें करनैलगंज कोतवाली के बजाय 32 किलोमीटर दूर देहात कोतवाली ले गई और वहां एसिड टेस्ट तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।इन तथ्यों व दलीलों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने संजय शुक्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
