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आरोपी के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट योग उदघोषणा पत्र न्यायालय में हाजिर न होने पर की जाएगी कुर्की की करवाई थाना अध्यक्ष खोडारे प्रबोध कुमार

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मोहम्मद सुलेमान
गोंडा । भाना खोड़ारे जनपद गोण्डा निवासी ग्राम खुटिहन बहेरी मांफी अभियुक्त अर्जुन भादव पुत्र शिवलाल यादव के विरुद्ध अ० सं० 331/2024 धारा 6511, 115 (2) 352,351) BNS 3/42 पोक्सो अधिष् के तहत बीते 22 नवम्बर को आरोपी के खिलाफ नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करना, मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था उक्त आरोपी पुलिस की पकड़ से भगा हुआ है। संभावित ठिकानों पर तलाश । दबिश दी गयी लेकिन आरोपी गिरप्तारी से बचने के लिये भगा हुआ है। माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट अधिनियम द्वारा अभि० के विरुद्ध गिरप्तारी वारंट व उदघोषणा पत्र धारा 84 BNSS क्षेतहत उद्‌घोषणा अधियात्र जारी किया जा चुका है। यदि अभियुक्त अर्जुन यादव। पुत्र शिवलाल यादव उपरोक्त पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो उसकी समस्त चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी यह जानकारी थाना अध्यक्ष कोडरे प्रबोध कुमार ने दी।

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