पुलिस ने गोकशी कर तस्करी के मुकदमों मे वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय
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पुलिस ने गोकशी कर तस्करी के मुकदमों मे वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय
जनक राम वर्मा
अलावल देवरिया (गोंडा) युग नव टाइम्स लाइव / जनपद के थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा गोकशी व तस्करी को रोकने हेतु चल रहे अभियान के दौरान दिनांक 03.04.2023 को ग्राम असईपुरवा मे गोवशों को ट्रक पर क्रूरता पूर्वक मुह पैर बांध कर बध करने हेतु लादा जा रहा था। उसी दौरान पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रक को पकड़ा गया था। लेकिन अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर फरार हो गया था। बरामदगी के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0 132/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.06.2023 को पुलिस टीम द्वारा रंगधारपुरवा पथार मे गोकशी/तस्करी करने वाले गोवशों को ट्रक में क्रूरता पूर्वक मुह पैर बांध कर बध करने हेतु लादते समय पकड़ा गया था। जिसमे मु0अ0सं0 216/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा अभियुक्त सद्दाम पुत्र जाफर फरार हो गया था । पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा जनपद मे गोकशी/तस्करी मे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कडी कार्यवाही के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष को दिये थे। उक्त के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक गोण्ड शिवराज व क्षेत्राधिकारी तरबगंज संजय तलवार के निर्देशन मे थाना तरबगंज प्र0नि0 सुरेश कुमार वर्मा के नेतृत्व मे मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्तगण मु0अ0सं0 132/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधनियम व पशु क्रूरता अधिनियम मे अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर निवासी असईपुरवा नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 45 वर्ष व मु0अ0सं0 216/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधनियम में बुधवार को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।
चौकी प्रभारी भानपुर सोम प्रताप सिंह ने बताया कि वांछित चल रहे अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर निवासी असईपुरवा नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब करीब 45 वर्ष
व सद्दाम पुत्र जाफर निवासी रंगधारपुरवा पथार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 34 वर्ष अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत
अभियोग मु0अ0सं0 132/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
मु0अ0सं0 216/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तारकर्ता टीम में उ0नि0 सोम प्रताप सिंह, उ0नि0 विजय बहादुर सिंह, हे0का0 विजय कुमार विश्वकर्मा, हे0का0 दिनेश यादव, का0 राजेश कुमार पाण्डेय, का0 अरुण वर्मा का0 रितेश कुमार शामिल रहे।जनपद के थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा गोकशी व तस्करी को रोकने हेतु चल रहे अभियान के दौरान दिनांक 03.04.2023 को ग्राम असईपुरवा मे गोवशों को ट्रक पर क्रूरता पूर्वक मुह पैर बांध कर बध करने हेतु लादा जा रहा था। उसी दौरान पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रक को पकड़ा गया था। लेकिन अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर फरार हो गया था। बरामदगी के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0 132/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.06.2023 को पुलिस टीम द्वारा रंगधारपुरवा पथार मे गोकशी/तस्करी करने वाले गोवशों को ट्रक में क्रूरता पूर्वक मुह पैर बांध कर बध करने हेतु लादते समय पकड़ा गया था। जिसमे मु0अ0सं0 216/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा अभियुक्त सद्दाम पुत्र जाफर फरार हो गया था । पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा जनपद मे गोकशी/तस्करी मे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कडी कार्यवाही के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष को दिये थे। उक्त के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक गोण्ड शिवराज व क्षेत्राधिकारी तरबगंज संजय तलवार के निर्देशन मे थाना तरबगंज प्र0नि0 सुरेश कुमार वर्मा के नेतृत्व मे मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्तगण मु0अ0सं0 132/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधनियम व पशु क्रूरता अधिनियम मे अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर निवासी असईपुरवा नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 45 वर्ष व मु0अ0सं0 216/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधनियम में बुधवार को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।
चौकी प्रभारी भानपुर सोम प्रताप सिंह ने बताया कि वांछित चल रहे अभियुक्त नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र मुनेश्वर निवासी असईपुरवा नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब करीब 45 वर्ष
व सद्दाम पुत्र जाफर निवासी रंगधारपुरवा पथार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 34 वर्ष अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत
अभियोग मु0अ0सं0 132/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
मु0अ0सं0 216/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तारकर्ता टीम में उ0नि0 सोम प्रताप सिंह, उ0नि0 विजय बहादुर सिंह, हे0का0 विजय कुमार विश्वकर्मा, हे0का0 दिनेश यादव, का0 राजेश कुमार पाण्डेय, का0 अरुण वर्मा का0 रितेश कुमार शामिल रहे।
