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October 3, 2026

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राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु चलेगा विशेष अभियान, पुराने वादों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई व निस्तारण आदेश, भेजनी होगी दैनिक प्रगति रिपोर्ट, लापरवाही पर होंगी बड़ी कार्यवाही

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राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु चलेगा विशेष अभियान, पुराने वादों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई व निस्तारण आदेश, भेजनी होगी दैनिक प्रगति रिपोर्ट, लापरवाही पर होंगी बड़ी कार्यवाही

 

गोण्डा ( युगनव टाइम्स लाइव ) जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने जनपद के राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जुलाई माह में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह आगामी जुलाई माह में प्रत्येक कार्यदिवस पर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई/निस्तारण सुनिश्चित करें तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में 05 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों की सूची तैयार की गई है। डीएम द्वारा अधिक संख्या में पुराने वाद लम्बित होने के चलते चिंता व्यक्त करने के साथ ही इनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु विशेष अभियान संचालित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पुराने वादों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने एवं अधिक से अधिक वादों का प्रतिदिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

लापरवाही पर होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन न्यायालयों में मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं होगा, उनके पीठासीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने जनपद के राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जुलाई माह में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह आगामी जुलाई माह में प्रत्येक कार्यदिवस पर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई/निस्तारण सुनिश्चित करें तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में 05 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों की सूची तैयार की गई है। डीएम द्वारा अधिक संख्या में पुराने वाद लम्बित होने के चलते चिंता व्यक्त करने के साथ ही इनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु विशेष अभियान संचालित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पुराने वादों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने एवं अधिक से अधिक वादों का प्रतिदिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

लापरवाही पर होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन न्यायालयों में मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं होगा, उनके पीठासीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।


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