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ब्रेकिंग न्यूज़ : शराब ठेकों के साथ ही अब दुकानों पर पर भी मिलेगी शराब, आबकारी नीति में संशोधन

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(युगनव टाइम्स लाइव ) न्यूज़ समाचार सूत्रों के हवाले से
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ठेकों से अलग शहर में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। लोग ठेकों पर जाने के बजाय इन दुकानों से ही शराब खरीद सकेंगे। एक अप्रैल से इन दुकानों पर भी शराब और बीयर उपलब्ध होगी। नई आबकारी नीति के तहत यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो शराब के ठेकों पर जाने से गुरेज करते हैं। पहले चरण में राज्य के विभिन्न शहरों में 77 दुकानें खोली जाएंगी। आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार एक अप्रैल से शहरों में बीयर और शराब की 77 दुकानें खोलने जा रही है। ठेकों तक नहीं जाने के इच्छुक लोगों को अब शहर के बाजार में ही शराब मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के खुलने से सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

बता दें कि चंडीगढ़ में ठेकों के अलावा शराब की दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं। इन दुकानों में विदेशी स्कॉच के साथ बीयर मिलती हैं। पंजाब सरकार इसी व्यवस्था को सूबे में लागू करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शराब और बीयर की दुकानों को अनुमति देगी। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए 8 मार्च को कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में छोटे शराब कारोबारियों को एल-2 लाइसेंस प्रदान करने का फैसला लेने के साथ ही बीयर बार, हार्ड बार, क्लब और माइक्रो ब्रेवरीज में बेची जाने वाली शराब और बीयर पर लागू वैट की दर घटाकर 10 फीसदी करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिये नए वित्त वर्ष में 1004 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9754 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।

चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के बड़े शहरों में खोली जाने वाली शराब की ‘खास’ दुकानें किसी बड़े शोरूम से कम नहीं होंगी। ग्राहक इन दुकानों में सजाए गए रैक से अपनी पसंदीदा शराब या बीयर खुद उठाएंगे और काउंटर पर जाकर भुगतान करेंगे। खरीदा गया सामान ज्यादा है तो दुकान के सर्विस ब्वाय उनकी गाड़ी में सामान रखने की सेवा भी उपलब्ध कराएंगे।

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